काठमाण्डू । निर्वाचन आयोग आइसँ निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा नै भेलाधैर मादक पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमे प्रतिबन्ध लगाैलक अइछ ।
निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ के दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिके बैसारसँ पारित निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार ई प्रस्ताव कएल गेल आयोग जनौलक अइछ ।
सुरक्षाके समग्र अवस्थाके समीक्षा एवं वस्तुस्थितिके आँकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिसक आधारमे आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयकेँ निर्देशन देल गेल अइछ । निर्वाचन आचारसंहिताके पूर्ण पालन करए लेल गृह मन्त्रालयमार्फत सब जिलाक प्रमुख जिला अधिकारी आ सुरक्षा निकायसभकेँ निर्देशन देल गेल अइछ ।
जिला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्धारण कएल गेल व्यक्ति तथा संयन्त्रक परिचालन क निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ के दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ के दफा १७ आ १८ बमोजिम निषेध कएल गेल काजसभ नै होए आ यदि कोनो ठाम ओहन काज कएल गेल जानकारी प्राप्त भेलापर प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही क आयोगमे जानकारी करेबाक लेल निर्देशन देल गेल अइछ ।
तहिना, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनक प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलेबाक सम्बन्धमे निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ के दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिक बैसारसँ मतदानक दिनमे अत्यावश्यक सेवाके सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शवबाहन, रक्तसञ्चार सेवाके साधन, सुरक्षा निकायक सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतक लेल प्रयोग होएबला), कूटनीतिक नियोगक सवारीसाधन आ निर्वाचनक दिनमे प्रयोग करएजका पास प्राप्त कएने सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन फागुन २० गते राइत १२ः०० बजेसँ फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नै भेलाधैर सञ्चालनमे रोक लगेबाक निर्णय कएल गेल अइछ ।
मतदानक दिनमे अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उड़ानसभ यथावत् सञ्चालनक व्यवस्था मिलाएल गेल अइछ । अन्तर्राष्ट्रिय आ आन्तरिक दिसक हवाई उड़ानक लेल टिकट भेल यात्रुकेँ विमानस्थलसँ घर/रहएबला होटलधैर आ घर/रहएबला होटलसँ विमानस्थलधैर यात्रा करैत समय निजी या सम्बन्धित एयरलाइन्स उपलब्ध करौने सवारीसाधन प्रयोग क सकबाक व्यवस्था मिलाएल गेल अइछ ।
ई कागज देखा क मतदान क सकैत छी
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ के दफा ४३ तथा दफा ८४ मे मतदाता मतदान करबाक लेल जाइत समय अपन मतदाता परिचयपत्र या नेपाली नागरिकताके प्रमाणपत्र देखा क मतदान क सकत ।
तहिना, मतदाता राष्ट्रिय परिचयपत्र या राहदानी या जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा या सवारीचालक अनुमति पत्र ल क मतदान केन्द्रमे जा सकत ।
तहिना, मतदाता नामावलीमे नाम भेल मतदाता मतदान क सकबाक बात मतदानमे खटएबला सुरक्षाकर्मी कर्मचारी आ सरोकारवालाकेँ सूचना सम्प्रेषण करबाक निर्णय कएल आयोग उल्लेख केलक अइछ ।
मतदानक दिन सवारीसाधन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम आयोग आ जिला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूसँ जारी होएबला सवारी पास उपलब्ध करेबाक लेल आयोगक सचिवालय परिसरमे पास वितरण इकाई राखल जाएत । ओइ इकाईमे आयोगक दिससँ दू गोटे आ जिला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डूके दिससँ दू गोटे कर्मचारी निर्धारण कएल गेल अइछ ।रासस
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